
अमृतसर :
अमृतसर के थाना गेट हकीमा की पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 63 और 65 के तहत FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई बड़ी मात्रा में नकली टाटा सॉल्ट के निर्माण, पैकेजिंग और सप्लाई किए जाने की शिकायत के बाद की गई।
शिकायत स्पीड नेटवर्क्स, चंडीगढ़ की ओर से दर्ज करवाई गई, जो टाटा कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (TCPL) का अधिकृत प्रतिनिधि है। शिकायत में बताया गया कि आरोपी बड़ी मात्रा में नकली टाटा सॉल्ट और अन्य उत्पाद तैयार कर उन्हें टाटा कंपनी के ट्रेडमार्क के साथ बेच रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं की सेहत को गंभीर खतरा पैदा हो रहा था और कंपनी की ब्रांड छवि को नुकसान पहुंच रहा था।
अधिकारियों ने बताया कि यह गतिविधि कॉपीराइट एक्ट के साथ-साथ ट्रेड मार्क्स एक्ट का भी उल्लंघन है। सभी संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने मामले में विस्तृत जांच शुरू कर दी है और वरिष्ठ अधिकारी पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटे हैं।