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चंडीगढ़ में खाद्य प्रतिष्ठानों को पनीर के प्रकार की जानकारी देना अनिवार्य

FSA ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और मिठाई की दुकानों को मेन्यू पर पनीर की जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए; असुरक्षित खाद्य पदार्थों की सूचना देने की अपील

चंडीगढ़ :

खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन (FSA), स्वास्थ्य विभाग, यू.टी. चंडीगढ़ ने सभी खाद्य कारोबार संचालकों को अपने खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जा रहे पनीर या पनीर जैसे उत्पाद के प्रकार की स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

FSA के अनुसार बाजार में स्टैंडर्ड पनीर, मीडियम-फैट पनीर, लो-फैट पनीर और डेयरी एनालॉग जैसे उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनकी संरचना और पोषण संबंधी विशेषताएं अलग-अलग होती हैं। इसी के मद्देनजर चंडीगढ़ के होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट-फूड आउटलेट, ढाबे, मिठाई की दुकानें, कैटरर्स और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने मेन्यू कार्ड या रेट लिस्ट में इस्तेमाल किए जा रहे पनीर के प्रकार की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में प्रमुख स्थान पर एक बोर्ड लगाकर यह बताना होगा कि वे स्टैंडर्ड पनीर, मीडियम-फैट पनीर, लो-फैट पनीर या वनस्पति वसा वाले डेयरी एनालॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं।

FSA ने खाद्य कारोबार संचालकों को पनीर, दूध और अन्य कच्चे खाद्य पदार्थ केवल FSSAI से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत सप्लायर, निर्माता और वितरकों से खरीदने के निर्देश भी दिए हैं। उन्हें खरीद बिल और इनवॉइस सुरक्षित रखने होंगे, जिनमें बैच नंबर, निर्माण की तारीख, बेस्ट-बिफोर तारीख और सप्लायर का FSSAI लाइसेंस नंबर दर्ज होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान इन रिकॉर्ड को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें खाद्य पदार्थों के सैंपल लेना, सामान जब्त करना, इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करना या अभियोजन की कार्रवाई शामिल हो सकती है।

असुरक्षित खाद्य पदार्थों की सूचना देने की अपील

FSA ने लोगों से सतर्क रहने और घटिया या असुरक्षित दूध उत्पादों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, बिक्री या आपूर्ति से संबंधित जानकारी प्रशासन को देने की अपील की है।

शिकायतें खाद्य सुरक्षा प्रशासन के नामित अधिकारी के कार्यालय, गवर्नमेंट मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर-16, चंडीगढ़ में दी जा सकती हैं। इसके अलावा नागरिक 0172-2782457 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। FSSAI के उपभोक्ता शिकायत पोर्टल या FSSAI Food Safety Connect ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

FSA ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य प्रतिष्ठानों में प्रदर्शित जानकारी पर ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध या असुरक्षित खाद्य उत्पाद की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें।

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